🇮🇳 30 Aug 2026 | आपकी भाषा, आपकी जानकारी

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना National Family Benefit Scheme (NFBS) समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश

परिवार के कमाऊ मुखिया (महिला या पुरुष ) जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो की मृत्यु के उपरांत एक मुश्त आर्थिक सहायता धनराशि प्रदान की जाती है |

⚠️ महत्वपूर्ण तारीखें

  • किस्त जारी होने की तारीख: आवेदन के 45 दिवस के भीतर
  • आवेदन की अंतिम तारीख: कमाऊ व्यक्ति के मृतक होने उपरांत एक वर्ष के भीतर ही आवेदन अवश्य करें
  • Beneficiary Status Check: कभी भी

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता क्या है ?

  • 1. परिवार के मुख्य कमाऊ मृतक व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम हो |
  • 2. गरीबी की सीमा रेखा के अंतर्गत होनी चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में रु० 46080/-प्रति वर्ष एवं शहरी क्षेत्रों में रु० 56460/-प्रति वर्ष होनी चाहिए |
  • 3. मृत्यु की तिथि के एक वर्ष के भीतर की आवेदन किया जाना अनिवार्य है|
  • 4. परिवार शब्द से अभिप्राय यह है की पति -पत्नी,अवयस्क बच्चे ,अविवाहित पुत्री और आश्रित माता पिता से है|