🇮🇳 15 Oct 2026 | आपकी भाषा, आपकी जानकारी

घर के कमाने वाले की मृत्यु पर ₹30,000 की मदद: UP राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2026

घर के कमाने वाले की मृत्यु हो गई है? उत्तर प्रदेश सरकार गरीब परिवार को एक बार में ₹30,000 की मदद देती है। जानें कौन पात्र है, कौन-से कागज लगेंगे और ऑनलाइन आवेदन कैसे करें।
🌐 Official Website
🕊️ घर के कमाने वाले की मृत्यु हो गई है?
गरीब परिवार को सरकार की तरफ से एक बार में ₹30,000 की मदद मिलती है।
आवेदन करने की वेबसाइट खोलें →

घर में जो आदमी या औरत कमाकर परिवार चलाती थी, अगर उसकी मृत्यु हो जाए, तो परिवार पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। ऐसे गरीब परिवारों की मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना चलाती है। इसमें परिवार को एक बार में ₹30,000 दिए जाते हैं। इस पोस्ट में आसान भाषा में बताया गया है कि पैसा किसे मिलेगा, कौन-से कागज लगेंगे और आवेदन कैसे करना है।

₹30,000
एक बार में मदद
1 साल
मृत्यु के बाद इतने समय में आवेदन करें
18 से 60
मृत्यु के दिन कमाने वाले की उम्र (साल)

किसे मिलेगा ये पैसा? (पात्रता)

  • परिवार उत्तर प्रदेश का रहने वाला और गरीबी रेखा के नीचे का हो।
  • जिसकी मृत्यु हुई, वह परिवार का कमाने वाला मुखिया हो। आदमी हो या औरत, दोनों गिने जाते हैं।
  • मृत्यु के दिन उसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा और 60 साल से कम हो।
  • परिवार की पूरे साल की कमाई इससे ज्यादा न हो:
    • गाँव में: ₹46,080 साल
    • शहर में: ₹56,460 साल
  • आवेदन मृत्यु की तारीख से 1 साल के अंदर करना जरूरी है।
  • आवेदन करने वाले का बैंक खाता आधार से जुड़ा (आधार सीडेड) होना चाहिए।
यहाँ "परिवार" का मतलब: पति-पत्नी, छोटे बच्चे, कुंवारी बेटी और उन पर निर्भर माता-पिता।
"कमाने वाला मुखिया" का मतलब: परिवार का वह सदस्य जिसकी कमाई से घर चलता था।

कौन-कौन से कागज चाहिए?

  • मृत्यु प्रमाण पत्र (मृतक का)
  • आय प्रमाण पत्र (तहसील से बना हुआ)
  • आवेदक का आधार कार्ड, और आधार से जुड़ा चालू मोबाइल (OTP इसी पर आएगा)
  • आवेदक का बैंक खाता (आधार से जुड़ा), खाता नंबर और IFSC कोड
  • आवेदक का फोटो और हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
  • राशन कार्ड नंबर या फैमिली आईडी
फाइल का साइज: फोटो और हस्ताक्षर 1 KB से ज्यादा और 20 KB से कम होने चाहिए। मृत्यु प्रमाण पत्र PDF में और 10 MB से कम का होना चाहिए।
📋 ₹30,000 की मदद के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (स्टेप-बाय-स्टेप)
स्टेप 1: सरकारी वेबसाइट खोलें
मोबाइल या कंप्यूटर में nfbs.upsdc.gov.in खोलें। ऊपर वाला बटन दबाकर भी जा सकते हैं। वहाँ "आवेदन" में "नया पंजीकरण" पर क्लिक करें।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana UP Website Naya Panjikaran
स्टेप 2: पंजीकरण फॉर्म भरें
पहले अपनी जगह की जानकारी भरें: जनपद, गाँव या शहर, तहसील, विकास खंड, ग्राम पंचायत और गाँव का नाम। फिर अपना नाम, लिंग, जन्म तारीख, श्रेणी (जैसे जनरल, ओबीसी, एससी), पिता या पति का नाम और मोबाइल नंबर लिखें। नीचे दिखा कैप्चा भरें।
⚠️ ये सब जानकारी आधार कार्ड में जैसी लिखी है, ठीक वैसी ही भरें। आधार से न मिली तो पंजीकरण पूरा नहीं होगा।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana UP Website Naya Panjikaran
स्टेप 3: आधार की जाँच कराएं
अपना आधार नंबर डालें, सहमति वाले डिब्बे में टिक लगाएं, कैप्चा भरें और "Verify Aadhaar and Submit for Registration" बटन दबाएं। जाँच सही निकलने पर "Verify Aadhaar (OTP Based)" बटन आएगा। उसे दबाएं। आधार से जुड़े मोबाइल पर OTP आएगा। OTP और कैप्चा भरकर "Verify Aadhaar & Submit Application Form" दबाएं। OTP सिर्फ 3 मिनट चलता है, जल्दी भर दें।
स्टेप 4: पंजीकरण संख्या संभालकर रखें
सही रहा तो आपको पंजीकरण संख्या मिलेगी। यह SMS से भी आती है। इसे कॉपी में लिख लें और "Print Registration Slip" से पर्ची का प्रिंट निकाल लें। आगे हर बार इसी नंबर से लॉगिन होगा।
स्टेप 5: लॉगिन करें
"आवेदन मेनू पर क्लिक कर आवेदक लॉग इन का चयन करें " दबाएं। पंजीकरण संख्या और मोबाइल नंबर लिखकर "ओ.टी.पी. भेजें" दबाएं। मोबाइल पर आया OTP और कैप्चा भरकर "लॉग इन करें" दबाएं। अंदर आपका डैशबोर्ड खुलेगा। वहाँ "आवेदन करें" पर क्लिक करें।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana UP Website Naya Panjikaran
स्टेप 6: बैंक और मृतक की जानकारी भरें
अब आवेदन पत्र खुलेगा। इसमें दो हिस्से भरने हैं:
  • बैंक का विवरण: जनपद, बैंक का नाम, बैंक की शाखा और बचत खाता नंबर। IFSC कोड अपने आप आ जाता है।
  • मृतक का विवरण: मृत्यु का कारण, मृतक का काम (जैसे किसान), आपका मृतक से रिश्ता (जैसे पत्नी या पिता), उम्र का सबूत (जैसे आधार कार्ड) और राशन कार्ड नंबर या फैमिली आईडी।
फिर कैप्चा भरें, सहमति पर टिक लगाएं और "Submit Application Form" दबाएं।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana Application Form Bank Mritak Vivaran
स्टेप 7: मृत्यु प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र की जाँच कराएं
बाईं तरफ के मेन्यू में "मृत्यु प्रमाण पत्र सत्यापन" पर जाएं। मृत्यु की तारीख, मृतक का लिंग और मृत्यु प्रमाण पत्र का नंबर लिखें। "Validate Death Certificate Number" दबाएं। जानकारी सही दिखे तो "Validate Death Detail" दबाएं।

फिर "आय प्रमाण पत्र सत्यापन करें" पर जाएं। आय प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या, प्रमाण पत्र संख्या और कैप्चा भरें। जानकारी सही दिखे तो "Validate Income Detail" दबाएं।
स्टेप 8: कागज अपलोड करें
मेन्यू में "दस्तावेज़ अपलोड करें" पर जाएं। तीन चीजें लगानी हैं: आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान और मृत्यु प्रमाण पत्र। हर एक के आगे Choose File दबाकर फाइल चुनें। फिर "सभी दस्तावेज़ अपलोड करें" दबाएं।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana Documents Upload
स्टेप 9: जाँच के लिए प्रिंट देखें
"जाँच हेतु प्रिंट करें" दबाकर अपना भरा हुआ फॉर्म ध्यान से पढ़ें। कुछ गलत दिखे तो "आवेदन संशोधन करें" से ठीक कर लें। ये प्रिंट SDM दफ्तर में जमा करने के लिए नहीं है, सिर्फ जाँचने के लिए है।
स्टेप 10: फाइनल लॉक करें और प्रिंट निकालें
सब सही होने पर "फाइनल लॉक एप्लीकेशन फॉर्म" दबाकर फॉर्म लॉक करें। इसके बाद "फाइनल प्रिंट निकालें" से फाइनल प्रिंट निकाल लें।
⚠️ फाइनल लॉक के बाद कोई बदलाव नहीं हो सकता। इसलिए लॉक करने से पहले पूरी जानकारी अच्छे से जाँच लें।
📌 सबसे जरूरी बात: ऑनलाइन आवेदन के बाद फाइनल प्रिंट (हार्ड कॉपी) और जरूरी प्रमाण पत्रों की कॉपी अपने उप-जिलाधिकारी (SDM) कार्यालय में जमा करनी होती है। जमा नहीं की तो आवेदन पूरा नहीं माना जाएगा और पैसा नहीं मिलेगा। इसे बिल्कुल न भूलें।
🔍 आवेदन कर दिया, अब उसका हाल देखना है?
आवेदन स्वीकार हुआ या नहीं, कैसे देखें, इसकी पूरी जानकारी हमारी अलग पोस्ट में है।
आवेदन की स्थिति देखें →

How to Apply for UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana (NFBS)

  1. Open nfbs.upsdc.gov.in and click Naya Panjikaran (New Registration).
  2. Fill the registration form exactly as per your Aadhaar details.
  3. Complete Aadhaar demographic and OTP-based verification (OTP is valid for 3 minutes).
  4. Note your registration number, print the slip and log in with your registration number, mobile number and OTP.
  5. Click Apply and fill in the bank details and details of the deceased, then submit.
  6. Validate the death certificate and income certificate online.
  7. Upload your photo, signature/thumb impression and the death certificate.
  8. Check the preview, final lock the form and take the final print.
  9. Submit the printout with the required certificates at your SDM office. Without this the application is incomplete.

Benefit: one-time assistance of ₹30,000 for a BPL family on the death of the main earning member (aged 18 to below 60). Apply within 1 year of death.

इन बातों का ध्यान रखें:
• नाम, जन्म तारीख और लिंग आधार कार्ड से मिलाकर ही भरें।
• OTP 3 मिनट में खत्म हो जाता है। फोन हाथ में रखकर ही शुरू करें।
• मृत्यु प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र पहले से बने हुए रखें, क्योंकि उनका नंबर भरना पड़ता है।
• अपने बैंक खाते को आधार से जुड़वा लें, वरना पैसा नहीं आएगा।
• मृत्यु के 1 साल के अंदर आवेदन कर दें। देर न करें।
• कोई आपसे इस काम के लिए ज्यादा पैसे माँगे तो न दें।
📞 समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश की हेल्पलाइन
पारिवारिक लाभ योजना से जुड़ी जानकारी या शिकायत के लिए कॉल करें।
हेल्पलाइन आमतौर पर कार्यालय समय में काम करती है। आवेदन की बात करते समय अपनी पंजीकरण संख्या साथ रखें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में कितना पैसा मिलता है?
पात्र परिवार को एक बार में ₹30,000 की सहायता मिलती है।
किसकी मृत्यु होने पर ये पैसा मिलता है?
परिवार के कमाने वाले मुखिया की मृत्यु पर, चाहे वह आदमी हो या औरत। मृत्यु के दिन उसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा और 60 साल से कम होनी चाहिए।
आवेदन कितने दिन के अंदर करना होता है?
मृत्यु की तारीख से 1 साल के अंदर। इसके बाद आवेदन नहीं लिया जाएगा।
कमाई की कितनी सीमा है?
परिवार की सालाना कमाई गाँव में ₹46,080 और शहर में ₹56,460 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आय प्रमाण पत्र लगता है।
ऑनलाइन आवेदन के बाद क्या करना होता है?
फाइनल प्रिंट निकालकर, जरूरी प्रमाण पत्रों की कॉपी के साथ अपने SDM कार्यालय में जमा करना होता है। ऐसा न करने पर आवेदन पूरा नहीं माना जाता।
फाइनल लॉक के बाद गलती हो जाए तो क्या करें?
फाइनल लॉक के बाद जानकारी बदली नहीं जा सकती। इसलिए लॉक करने से पहले "जाँच हेतु प्रिंट करें" से पूरा फॉर्म अच्छे से देख लें। जरूरत हो तो लॉक से पहले "आवेदन संशोधन करें" से ठीक कर लें।
⚠️ अस्वीकरण: SarkariMadad एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है, सरकारी पोर्टल नहीं। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। नियम, राशि और आय सीमा समय-समय पर बदल सकती है। हम आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, फोटो या OTP सेव नहीं करते।