राशन कार्ड से किसी सदस्य का नाम कैसे हटाएं? मृत्यु होने या नाम दो जगह होने पर UP राशन कार्ड से यूनिट निरस्तीकरण का ऑनलाइन आवेदन, पूरी स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया आसान भाषा में।
✂️ राशन कार्ड से किसी सदस्य का नाम हटाना है?
राशन आईडी और पंजीकृत मोबाइल नंबर से यूनिट निरस्तीकरण का आवेदन शुरू करें।
नाम हटाने हेतु आवेदन करें →
कई बार राशन कार्ड में किसी सदस्य का नाम हटाना पड़ता है। जैसे परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई हो, या एक ही व्यक्ति का नाम दो राशन कार्डों में चल रहा हो। राशन कार्ड से सदस्य का नाम हटाने को यूनिट निरस्तीकरण कहते हैं। यह आवेदन अब ऑनलाइन हो जाता है। नीचे पूरा तरीका आसान भाषा में बताया गया है।
नाम कब हटाना पड़ता है?
पोर्टल पर नाम हटाने के लिए अभी दो कारण दिखते हैं:
- मृतक यूनिट: जिस सदस्य की मृत्यु हो चुकी है, उसका नाम हटाने के लिए
- डुप्लीकेट यूनिट: जब एक ही व्यक्ति का नाम दो जगह दर्ज हो
ध्यान रखें:
• जो सदस्य जीवित है और आपके साथ रहता है, उसका नाम बिना सोचे न हटाएं। नाम हटने पर उसका राशन बंद हो सकता है।
•
मुखिया का नाम इस तरीके से नहीं हटाया जा सकता। पोर्टल पर यह साफ लिखा आता है। मुखिया की मृत्यु हुई हो तो हमारी
मुखिया परिवर्तन वाली पोस्ट पढ़ें।
शुरू करने से पहले ये तैयार रखें
- राशन कार्ड की राशन आईडी
- राशन कार्ड में दर्ज पंजीकृत मोबाइल नंबर (OTP इसी पर आएगा)
- जिस सदस्य का नाम हटाना है, उसका सही नाम और रिश्ता
📋 राशन कार्ड से नाम हटाने (यूनिट निरस्तीकरण) के स्टेप
स्टेप 1: सरकारी पेज खोलें और जानकारी भरें
ऊपर दिए "नाम हटाने हेतु आवेदन करें" बटन पर क्लिक करें। "यूनिट निरस्तीकरण हेतु आवेदन" नाम का पेज खुलेगा। यहाँ अपनी राशन आईडी और राशन कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर डालें। फिर स्क्रीन पर दिख रहे अंक कैप्चा में लिखें और "आवेदन हेतु ओ० टी० पी० प्राप्त करें" दबाएं।
स्टेप 2: OTP भरकर वेरिफाई करें
मोबाइल पर 6 अंकों का OTP आएगा। उसे खाली डिब्बों में भरकर "OTP VERIFY" दबाएं। OTP कुछ मिनट के लिए ही चलता है। पेज पर टाइमर दिखता है। न आए तो Resend दबाकर दोबारा मंगा लें।
स्टेप 3: राशन कार्ड और सदस्यों की सूची देखें
अब आपके राशन कार्ड की जानकारी खुलेगी: राशन कार्ड संख्या, कार्ड का प्रकार, मुखिया का नाम, पिता या पति का नाम और कुल सदस्य। नीचे "सदस्यों का पूर्ण विवरण" की सूची होगी, जिसमें हर सदस्य का नाम, लिंग, मुखिया से रिश्ता और पिता का नाम दिखता है।
स्टेप 4: हटाने का कारण चुनें
जिस सदस्य का नाम हटाना है, उसके आगे "निरस्तीकरण करने का कारण चुनें" वाले डिब्बे को दबाएं। दो विकल्प मिलेंगे: डुप्लीकेट यूनिट और मृतक यूनिट। सही कारण चुनें।
स्टेप 5: सदस्य पर टिक करें और घोषणा मानें
उसी सदस्य की लाइन में सबसे दाईं तरफ "निरस्तीकरण करने हेतु सदस्य चुनें" वाले छोटे डिब्बे में टिक लगाएं। फिर नीचे उद्घोषणा के आगे टिक करें। इसका मतलब है कि आपने जो जानकारी भरी है वह सही है। गलत निकली तो जिम्मेदारी आपकी होगी। फिर "निरस्तीकरण करें" बटन दबाएं।
स्टेप 6: आवेदन को फाइनल लॉक करें
अब पेज पर लिखा आएगा कि
"आवेदन किया जा चुका है, कृपया आवेदन को लॉक करें"। नीचे दो बटन होंगे:
- संशोधित करें: कुछ गलत भरा हो तो ठीक करने के लिए
- ओ०टी०पी० सत्यापित एवं फाइनल लॉक: सब सही हो तो इसे दबाएं
स्टेप 7: OTP सत्यापन करके आवेदन जमा करें
आपके आवेदन की कॉपी (Draft Copy) खुलेगी। उसमें "आवेदन की स्थिति" के आगे लिखा होगा "कृपया एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट कर दें"। ऊपर पीले रंग का "ओ०टी०पी० सत्यापन" बटन दबाएं और जो OTP आए उसे भरें। सब ठीक रहा तो संदेश आएगा: "निरस्तीकरण का आवेदन सफलतापूर्वक लॉक कर दिया गया है"। OK दबा दें। पेज पर ऊपर प्रिंटर का निशान बना होता है, उससे अपनी कॉपी निकालकर रख लें।
👰 शादी हो चुकी बेटी का नाम मायके के कार्ड से कैसे हटेगा?
यह सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। इसका जवाब आसान भाषा में:
- इस पेज पर नाम हटाने के सिर्फ दो कारण हैं: डुप्लीकेट यूनिट और मृतक यूनिट। शादी का अलग कारण यहाँ नहीं दिखता।
- शादी के बाद बेटी का नाम ससुराल के राशन कार्ड में जुड़वाना हो, तो हमारी यूनिट ट्रांसफर वाली पोस्ट के अनुसार करें। उस फॉर्म में "शादी होने की" का कारण मिलता है।
- नाम दो राशन कार्डों में दिख रहा हो और ससुराल में जोड़ते समय डुप्लीकेसी की दिक्कत आए, तो मायके के कार्ड से "डुप्लीकेट यूनिट" चुनकर नाम हटाने का आवेदन किया जा सकता है।
⚠️ शादी के बाद नाम अपने आप हट जाएगा या नहीं, इसके लिए पक्की जानकारी अपने कोटेदार या जिला पूर्ति कार्यालय से जरूर ले लें। नियम बदलते रहते हैं।
How to Remove a Name from UP Ration Card Online
- Open the official Unit Nirastikaran (Cancellation) page and enter your Ration ID, registered mobile number and captcha.
- Click Get OTP, enter the OTP and click OTP Verify.
- Check the ration card details and the list of members.
- Choose the reason (Duplicate Unit or Deceased Unit) for the member to be removed.
- Tick the member, tick the declaration and click Nirastikaran Karein.
- Click OTP Verified and Final Lock, verify the OTP and submit.
The head of the family cannot be removed through this application.
आवेदन के बाद क्या होता है?
आवेदन लॉक होने के बाद विभाग की तरफ से जाँच (सत्यापन) होती है। जाँच पूरी होने पर सदस्य का नाम राशन कार्ड से हट जाता है। आवेदन की स्थिति देखने के लिए हमारी राशन कार्ड आवेदन स्टेटस वाली पोस्ट पढ़ें। नाम हटा या नहीं, यह कार्ड का विवरण देखकर भी पता चल जाता है।
📌 राशन कार्ड से जुड़ी ये पोस्ट भी पढ़ें
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
राशन कार्ड से नाम हटाना क्या घर बैठे हो सकता है?
जी हाँ। राशन आईडी, पंजीकृत मोबाइल नंबर और OTP से पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। मोबाइल में दिक्कत हो तो नजदीकी जन सेवा केंद्र से मदद लें।
क्या मुखिया का नाम हटाया जा सकता है?
नहीं। पोर्टल पर मुखिया के आगे साफ लिखा आता है कि मुखिया को निरस्तीकरण नहीं किया जा सकता। मुखिया की मृत्यु हो गई हो तो नया मुखिया बनाने का आवेदन करें।
"डुप्लीकेट यूनिट" और "मृतक यूनिट" में क्या फर्क है?
मृतक यूनिट उस सदस्य के लिए चुनें जिसकी मृत्यु हो चुकी है। डुप्लीकेट यूनिट तब चुनें जब एक ही व्यक्ति का नाम दो जगह दर्ज हो।
आवेदन में गलत सदस्य चुन लिया तो क्या करें?
फाइनल लॉक करने से पहले "संशोधित करें" बटन से बदलाव किया जा सकता है। इसलिए लॉक करने से पहले एक बार सब ध्यान से देख लें।
OTP नहीं आ रहा तो क्या करें?
OTP राशन कार्ड में दर्ज पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ही आता है। वही नंबर डाला है या नहीं देखें और Resend दबाएं। नंबर बंद हो चुका हो तो कोटेदार या जन सेवा केंद्र से जानकारी लें।
⚠️ अस्वीकरण:
SarkariMadad एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है, सरकारी पोर्टल नहीं। राशन कार्ड का सारा रिकॉर्ड और सेवाएं खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित हैं। हम आपकी राशन आईडी, मोबाइल नंबर या OTP सेव नहीं करते।