अपना नाम राशन कार्ड की सूचि में देखने के लिए सबसे पहले अपने जिले का चयन करें
जिले के चयन के पश्चात यदि आप नगरीय क्षेत्र के तो टाउन तथा यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के है तो ब्लाक का चयन करें फिर अपनी ग्राम पंचायत में कार्यरत दुकानदार के नाम के सामने दी गयी संख्या पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय कार्ड धारको की संख्या पर क्लिक कर लिस्ट देख सकतें है|
क्रम:-जिले का चयन करें ->टाउन या ब्लाक ->ग्राम पंचायत->दुकानदार के नाम के सामने दी गयी संख्या पर क्लिक कर सूचि देख सकतें है |
🛡️ क्या आपके पास राशन कार्ड नंबर मौजूद है?
राशन कार्ड नंबर से अपने कार्ड की स्थिति, परिवार के सदस्यों का विवरण और यूनिट्स की जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर देखें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
पहले मेरा नाम राशन कार्ड में था, लेकिन अब वर्तमान सूची में नहीं है, ऐसा क्यों?
यदि आपका नाम वर्तमान राशन कार्ड सूची में नहीं है, तो संभावना है कि e-KYC न होने के कारण आपका नाम सूची से हट गया हो या आप अपात्रता की श्रेणी में आ गए हों। अधिक जानकारी के लिए अपने कोटेदार से संपर्क करें या ऑनलाइन राशन कार्ड स्टेटस चेक करें।
मुझे राशन कार्ड में परिवार के सदस्य को जोड़ना है, इसके लिए क्या करना होगा?
उत्तर प्रदेश सरकार की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सदस्य जोड़ने का विकल्प चुनें और उस व्यक्ति का विवरण भरें। बच्चे का नाम जोड़ने के लिए उसका जन्म प्रमाण पत्र लगाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के बाद विभागीय सत्यापन होता है और फिर सदस्य का नाम राशन कार्ड में जोड़ दिया जाता है।
पहले गाँव में कोटेदार से राशन मिलता था, नए पते पर रहने पर राशन कैसे मिलेगा?
यदि आप नए पते पर रहने लगे हैं, तो आपको राशन कार्ड स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विभागीय सत्यापन के बाद आपको नए पते पर राशन मिलना शुरू हो जाएगा।
मेरी बेटी की शादी हो चुकी है, क्या मुझे राशन कार्ड से उसका नाम कटवाना होगा?
यदि आपकी बेटी की शादी ऐसे परिवार में हुई है जो राशन कार्ड के लिए पात्र है, तो नाम कटवाने की जरूरत नहीं है। आपको आधिकारिक पोर्टल पर यूनिट स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विभागीय सत्यापन के बाद बेटी का नाम ससुराल के राशन कार्ड में जुड़ जाएगा।
मेरा और परिवार का नाम सूची में है, लेकिन कोटेदार राशन नहीं दे रहा, क्या करें?
पहले कोटेदार से राशन न मिलने का कारण पूछें। संतोषजनक उत्तर न मिले तो आधिकारिक पोर्टल पर यहाँ क्लिक करके शिकायत दर्ज करें। शिकायत का स्टेटस यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।